High Court Contempt Notice To Director Basic Education - High Court : निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस, याची को एक माह में नियुक्ति देने का आदेश

Javed Ashraf
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। किंतु उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय करेगी। अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही थी।

याची का कहना था कि अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई। उसे कासगंज भेज दिया गया। जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है। जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। किंतु उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय करेगी। अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही थी।

याची का कहना था कि अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई। उसे कासगंज भेज दिया गया। जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है। जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है।



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