Court Takes Cognizance Of Ed Charge Sheet Against Satyendra Jain Summons All The Accused - Satyendra Jain: ईडी के आरोप पत्र का कोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा- मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य

Javed Ashraf
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दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी और चार फर्मों समेत आठ अन्य भी आरोपी हैं।

स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन आरोपियों को भी समन भेज दिया जो हिरासत में नहीं हैं। कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई छह अगस्त को तय कर दी। सत्येंद्र जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे जबकि अंकुश और वैभव जैन को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी कंपनियों के साथ गलत तरीके से जैन का नाम जोड़ने के लिए ईडी के आरोप-पत्र पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि जैन ना तो उनके निदेशक हैं और ना ही उनसे जुड़े हैं। कोर्ट ने आरोप-पत्र की फोटो कॉपी देने के लिए भी जांच एजेंसी को फटकार लगाई।

ईडी के अधिवक्ता एएसडी एसवी राजू ने इस पर कोर्ट को बताया कि वे आरोपी का संशोधित मेमो दाखिल करेंगे। कोर्ट ने दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को अंतरिम राहत प्रदान की। इनका नाम आरोप-पत्र में आरोपी के तौर पर शामिल था।

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दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी और चार फर्मों समेत आठ अन्य भी आरोपी हैं।

स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन आरोपियों को भी समन भेज दिया जो हिरासत में नहीं हैं। कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई छह अगस्त को तय कर दी। सत्येंद्र जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे जबकि अंकुश और वैभव जैन को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी कंपनियों के साथ गलत तरीके से जैन का नाम जोड़ने के लिए ईडी के आरोप-पत्र पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि जैन ना तो उनके निदेशक हैं और ना ही उनसे जुड़े हैं। कोर्ट ने आरोप-पत्र की फोटो कॉपी देने के लिए भी जांच एजेंसी को फटकार लगाई।

ईडी के अधिवक्ता एएसडी एसवी राजू ने इस पर कोर्ट को बताया कि वे आरोपी का संशोधित मेमो दाखिल करेंगे। कोर्ट ने दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को अंतरिम राहत प्रदान की। इनका नाम आरोप-पत्र में आरोपी के तौर पर शामिल था।



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