Complaint Filed Against Actor Ranveer Singh In Bihar - Ranveer Singh Photoshoot: अभिनेता रणवीर के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज, पांच अगस्त को सुनवाई

Javed Ashraf
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बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीर विवाद के मामले में बिहार की अदालत में शिकायत दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैय्यर ने स्थानीय कोर्ट में रणवीर के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने की शिकायत दी। 

राजू के वकील मनोज कुमार ने बताया कि अदालत पांच अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को रणवीर के खिलाफ मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एम राजू नैय्यर ने गुरुवार को यहां स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कर रणवीर सिंह के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शील भंग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

वकील मनोज कुमार ने कहा कि रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 (अश्लील प्रतिनिधित्व, वस्तु आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

मुंबई पुलिस ने फोटोशूट के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। रणवीर खिलाफ मंगलवार को चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विस्तार

बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीर विवाद के मामले में बिहार की अदालत में शिकायत दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैय्यर ने स्थानीय कोर्ट में रणवीर के खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने की शिकायत दी। 

राजू के वकील मनोज कुमार ने बताया कि अदालत पांच अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को रणवीर के खिलाफ मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एम राजू नैय्यर ने गुरुवार को यहां स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कर रणवीर सिंह के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शील भंग करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

वकील मनोज कुमार ने कहा कि रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 (अश्लील प्रतिनिधित्व, वस्तु आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

मुंबई पुलिस ने फोटोशूट के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। रणवीर खिलाफ मंगलवार को चेंबूर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।



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